बिहार में प्रतिदिन बहुत से लोग जमीन की दाखिल-खारिज कराते हैं। इन लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक यहां जमीन दाखिल-खारिज के नियम में कुछ बदलाव किये गए हैं। जिसकी जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए।
बिहार में बदला जमीन दाखिल-खारिज का नियम:
1 .नए नियम के मुताबिक दाखिल -खारिज के ऑनलाइन आवेदन के निष्पादन की समय सीमा को बढ़ाकर 35 दिन कर दिया गया है़।
2 .आपको बता दें की इसको लेकर पहले आपत्ति की समय सीमा 60 दिन थी़। अब इसे 75 कार्यदिवस कर दिया गया है़।
3 .ऑनलाइन माध्यम से दाखिल-खारिज के लिये आवेदन – याचिका प्राप्त होने पर आवेदन करने वाले को एसएमएस के जरिये टोकन नंबर दिया जायेगा।
4 .अंचल स्तर पर केंद्रीकृत प्रणाली के तहत गठित टीम तीन कार्य दिवस के अंदर आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच करेगी। इसके बाद सीओ को भेजा जायेगा।
5 . ऑनलाइन दाखिल-खारिज का वाद अभिलेख (संख्या एवं वर्ष सहित) तीन कार्य दिवस में खोला जायेगा़ इसकी सूचना एसएमएस के जरिये दी जायेगी।
6 .आपको बता दें की अब आप ऑनलाइन पोर्टल पर भी वाद संख्या देख सकते हैं।
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